नोट 1-: मध्यप्रदेश के मूल निवासियों का जीवित रोजगार पंजीयन, आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
नोट 2-: मध्यप्रदेश के निवासी ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में कार्यरत हैं, को निम्नानुसार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोजगार कार्यालय में पंजीयन की अनिवार्यता से छूट रहेगी :-
शासकीय सेवकों हेतु :- विभाग / कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण - पत्र। एवं अशासकीय सेवकों हेतु :- संस्था / प्रतिष्ठान द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण - पत्र। साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अभिलेखों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर*